जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालयों में प्रवेश को लेकर जारी किए दिशा निर्देश
जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालयों में प्रवेश को लेकर जारी किए दिशा निर्देश

समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यगण को निर्देशित किया जाता है की कृपया विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित करें की कक्षा 6 से 8 तक एक सेक्शन में अधिकतम 60 तथा कक्षा 9 से 12 तक एक सेक्शन में अधिकतम 80 बच्चों को ही प्रवेश दिया जा सकता है॥ कोई भी विद्यालय उनको स्वीकृत सेक्शन से अधिक प्रवेश नहीं लेगा। यदि कहीं पर भी इससे विपरीत स्थिति पायी जाएगी तो ऐसे सभी प्रवेश को निरस्त करते हुए सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा मान्यता के नियमों का उल्लंघन करने के कारण मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति की जायेगी। ज़िलाधिकारी महोदय द्वारा शीघ्र ही विभिन्न ज़िला स्तरीय अधिकारियों की टीम बनाकर आपके विद्यालय में इस सत्र में अब तक हुए प्रवेश की जाँच करायी जायेगी। कृपया किसी भी अप्रिय स्थिति से बचें। यदि आपके पास पर्याप्त भौतिक तथा मानवीय संसाधन हों तो अपनी प्रबंध समिति से प्रस्ताव कराकर मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि स्थलीय निरीक्षण कराकर नवीन सेक्शन की मान्यता सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। प्रवेश लेते समय बच्चों की आयु का भी सम्यक् संज्ञान लिया जाय। सादर।
गजेन्द्र कुमार, ज़िला विद्यालय निरीक्षक, मुज़फ़्फ़रनगर।