प्रदूषण विभाग की टीम द्वारा प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए की गई कार्यवाही
प्रदूषण विभाग की टीम द्वारा प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए की गई कार्यवाही

हिण्डन नदी को प्रदूषणमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमित रूप से आयोजित बैठकों में ऐसे उद्योगों, जिनके द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह हिण्डन नदी, काली नदी पश्चिमी में निस्तारित किया जा रहा है, पर नियमित जांच करते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिन एवं रात्रि में उद्योगों एवं नालों का निरीक्षण/सर्वेक्षण किया जा रहा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर, मै0 एस0के0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ-बाईपास रोड मुजफ्फरनगर एवं मै0 चौधरी कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ-बाईपास रोड मुजफ्फरनगर पर अवैध रूप से संचालित डाइंग यूनिट्स के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये। बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु उक्त तीनों उद्योगों को क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा सील कर बन्द करा दिया गया।
उक्त के अतिरिक्त लोहा उद्योग मै0 वहलना स्टील एण्ड एलॉयज प्रा0लि0 ग्राम वहलना मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित ईधन कोयला का प्रयोग पाये जाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र संचालित न पाये जाने पर सी.ए.क्यू.एम. द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में उद्योग की इण्डक्शन फर्नेस एवं रिहीटिंग फर्नेस को सील लगाकर उत्पादन प्रक्रिया को बन्द करा दिया गया।
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अंकित सिंह द्वारा उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी उद्योग बाईपास करते हुए अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को नाले/नदी में डाला जाता पाया जाता है उसके विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल बन्दी की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को सचेत करते हुए कहा है कि यदि कोई भी उद्योग CAQM द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर Unapproved Fuel का प्रयोग करते हुए/अत्यधिक Visible Emission करते हुए अथवा अवैधानिक रूप से उद्योग का संचालन करते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के सम्बन्धित उद्योगों के विरूद्ध बन्दी एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही कर दी जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि समस्त उद्योगों को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति में आयोग के निर्देशानुसार Approved Fuel को संशोधित कराया जाना आवश्यक है।