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प्रदेश सरकार ने पीसीएस जे के पदों पर किया भर्ती के लिए तीन साल वकालत का अनुभव अनिवार्य

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कैबिनेट ने इसके लिए उप्र न्यायिक सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है।

 

 

यह संशोधन हाईकोर्ट की संस्तुति के आधार पर किया गया है।

 

सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है

 

अब पीसीएस (न्यायिक) सेवा की सीधी भर्ती में तीन साल की वकालत की अनिवार्यता का प्रावधान कर दिया गया है

 

शैक्षिक योग्यता से संबंधित नियम 11 के अंतर्गत यह जोड़ा गया है। न

 

इन पदों पर भर्ती के लिए पहले सिर्फ विधि स्नातक होना पर्याप्त था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की परीक्षाओं में तीन साल का अनुभव अनिवार्य किया था।

 

इसे सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकारों से अपने यहां लागू करने के निर्देश दिए गए थे।

 

इसीलिए राज्य सरकार ने यह संशोधन किया है।

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