मुजफ्फरनगर

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरुक करने हेतु जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर चवन प्रकाश ने न्यायालय परिसर से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरुक करने हेतु जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर चवन प्रकाश ने न्यायालय परिसर से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

आम जन को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरुक किये जाने हेतु जनपद न्यायालय परिसर से प्रचार वाहनों को जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर चवन प्रकाश द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया वाहनों पर लोक अदालत से होने वाले लाभ तथा लोक अदालत की प्रक्रिया किस प्रकार सम्पादित की जाती है. इस विषय में बैनर होर्डिंग तथा साहित्य माध्यम से जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश चवन प्रकाश द्वारा यह कहा गया कि आगामी 11.02.2023 को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जन अपने मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने में न्यायपालिका का सहयोग करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज कोर्ट स0-07 शक्ति सिंह द्वारा लोक अदालत के विषय में जानकारी देते हुये यह बताया गया कि दिनांक 11.02.2023 की प्रातः 10:00 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया है। आम जन की सुविधा हेतु दिनांक 08.02.2023 से 11.02.2023 तक प्रतिदिन ट्रैफिक चालानों का निस्तारण समस्त मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जायेगा, जिसमें जुर्माने की राशि में विशेष रियायत प्रदान की जा रही है जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ी संख्या में ट्रैफिक चालान लम्बित है। ऐसे में जिस भी व्यक्ति का ट्रैफिक चालान लम्बित हो, वह उपरोक्त तिथियों में से किसी भी दिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य न्यायालय परिसर में आकर अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। उनके द्वारा मुजफ्फरनगर की जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने छोटे-छोटे मामले जो वर्षों से न्यायालय में लम्बित हैं, का निस्तारण करायें। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सत्यानन्द उपाध्याय पुलिस अधीक्षक यातायात कुलदीप कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क सचिव अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात शरद चन्द तथा यातायात निरीक्षक रूप किशोर शर्मा सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी एवं वादकारी उपस्थित रहे

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