हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित
हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित


जनपद मुजफ्फरनगर
अवगत कराना है कि वर्ष 2011 में थाना क्षेत्र भोपा में अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर बौबी के भाई करमचन्द को गोली मारकर घायल करने, मकान की छत से नीचे गिराकर मारपीट, गाली-गलौच व धमकी देने तथा अधमरी अवस्था में नहर में फैंककर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना भोपा पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में *मुजफ्फरनगर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी* जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 06.07.2022 को *मा0 न्यायालय Special SC/ST कोर्ट, मुजफ्फरनगर द्वारा 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है।
*दण्डित किये गये आरोपियों का नाम-*
*1.* अमरेश पुत्र बलवीर निवासी निरगाजनी थाना भोपा, मुजफ्फरनगर। *(आजीवन कारावास व 15,000 रूपये का अर्थ दण्ड)*
*2.* रमेश उर्फ प्रधान पुत्र बलवीर निवासी निरगाजनी थाना भोपा, मुजफ्फरनगर। *(आजीवन कारावास व 15,000 रूपये का अर्थ दण्ड)*
*3.* धनपाल पुत्र बलवीर निवासी निरगाजनी थाना भोपा, मुजफ्फरनगर। *(आजीवन कारावास व 13,000 रूपये का अर्थ दण्ड)*
*मीडिया सेल*
*मुजफ्फरनगर पुलिस*
