
आवासीय भूखंड का पूरी तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर व अन्य में 24 मीटर चौड़ी सड़क किनारे स्थित आवासीय भूखंड पर अधिकतम 49 प्रतिशत ही व्यावसायिक निर्माण कराने की अनुमति होगी।
शेष 51 प्रतिशत निर्माण का आवासीय इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। भूखंड पर दुकान के साथ कार्यालय बनाए जाने पर न्यूनतम 34 प्रतिशत निर्माण आवासीय रखना होगा।
शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी नए सिरे से लागू की गई उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत राज्य सरकार ने पहली बार आवासीय भूखंड के मिश्रित उपयोग की सशर्त अनुमति दी है।
पहली शर्त तो यही है कि आवासीय भूखंड न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में आवासीय भूखंड है तो सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर होने पर ही मिश्रित उपयोग की अनुमति मिलेगी। मिश्रित उपयोग के तहत आवासीय भूखंड का व्यावसायिक, कार्यालय आदि में इस्तेमाल किया जा सकेगा,