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MP में सरकारी और निजी संपत्ति नुकसान की वसूली विधेयक का बिल होगा पेश

MP में सरकारी और निजी संपत्ति नुकसान की वसूली विधेयक का बिल होगा पेश


भोपाल। मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना- प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विधेयक सरकार बुधवार को विधानसभा में पेश करेगी। मंजूरी मिलने पर यह कानून लागू हो जाएगा।
राज्य कैबिनेट ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’के प्रस्ताव को 16 दिसंबर को मंजूरी दी थी। जानकारी के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी सरकारी या निजी चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उनसे उतनी ही राशि वसूल कर मालिक को दी जाएगी। वहीं जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है।
कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य उन आंदोलनकारियों को रोकना होगा, जो दूसरे की संपत्ति या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस और निर्दोष लोगों पर पत्थर फेंकते हैं। आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। यदि आंदोलन करना है, तो साधारण तरीके के आंदोलन करिए, तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं होगी।

आपको बता दें कि ट्रिब्यूनल में जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा। जिनका काम एडिशनल अथवा डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत कार्यालयीन अफसर और निजी संपत्ति की शिकायत मालिक करेगा। और इसी आधार पर घटना में दोषियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल कर्यवाही करेगी।
वहीं शिकायत के बाद क्लेम कमिश्नर मौके पर जाकर फोटोग्राफ और नुकसान की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को देगा। इसी आधार पर ट्रिब्यूनल फैसला देगा। क्लेम कमिश्नर उसका पालन कराएगा। ट्रिब्यूनल को मजबूती देने के लिए इसके फैसले को चुनौती सिर्फ हाईकोर्ट में ही दी जा सकेगी।

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