अगर आप दिव्यांग हैं और दुकान चलाते हैं, तो इस योजना का उठाएं लाभ, मिलेगी आर्थिक सहायता
अगर आप दिव्यांग हैं और दुकान चलाते हैं, तो इस योजना का उठाएं लाभ, मिलेगी आर्थिक सहायता

दिव्यांग कल्याण विभाग की तरफ से जारी इस योजना में आवेदन करने के लिए 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए. इसके साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को जिले का मूल निवासी होना चाहिए.
केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से दिव्यांगों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकार की तरफ से दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने की मुहिम लगातार जारी है. अमेठी में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगों को दुकान संचालक के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है. इसमें छोटी और बड़ी दुकान खोलकर आप रोजगार कर सकते हैं. यदि आप दिव्यांग हैं, तो आप तत्काल इस योजना में आवेदन करें.
दिव्यांग कल्याण विभाग की तरफ से जारी इस योजना में आवेदन करने के लिए 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए. इसके साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को जिले का मूल निवासी होना चाहिए. इसके साथ ही 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग इस योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया जारी है.
दिव्यांग कल्याण विभाग की तरफ से इस अभियान में 10 हजार रुपये की धनराशि अनुदान के तौर पर दी जाती है. इससे मिलने वाली धनराशि को आप आसान किस्तों में भर सकते हैं. इसके साथ ही इस पूरी योजना में दिव्यांगों को विशेष छूट भी दी जाती है. जिससे किसी भी प्रकार की समस्या लाभार्थी को ना हो. प्रभारी दिव्यांग कल्याण अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि दिव्यांगों को इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है . जो divyangjandukan. Upsdc. Gov. In पर आवेदन कर सकते हैं.
दिव्यांगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर
आवेदन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी दिव्यांगजन कार्यालय अमेठी में जमा करना अनिवार्य है. मार्च के आखिरी सप्ताह तक इस योजना में आवेदन किया जा सकता है. इस योजना में लाभ लेकर दिव्यांगजन अपनी खुद की जीविका को मजबूत कर सकते हैं .