बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करेगी CBI, अन्य मामलों की जांच के लिए होगा SIT का गठन
बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करेगी CBI, अन्य मामलों की जांच के लिए होगा SIT का गठन

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई हत्या और रेप के मामलों की भी जांच करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने अन्य मामलों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की कथित हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
Calcutta High Court orders a court-monitored CBI probe into the incidents of post-poll violence in West Bengal pic.twitter.com/QmSQBQRjgA
— ANI (@ANI) August 19, 2021
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को जारी सूची के कहा गया था कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ मामले पर फैसला सुनाएगी। पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था।
पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराया था और उसने बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए। एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य मामलों की जांच अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा की जानी चाहिए और न्यायिक निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष लोक अभियोजक और गवाह सुरक्षा योजना होनी चाहिए।