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महिला मित्र को कॉकपिट में दी थी इंट्री, अब पायलट पर गिरी गाज, एयर इंडिया पर भी लगा 30 लाख रुपये का जुर्माना

महिला मित्र को कॉकपिट में दी थी इंट्री, अब पायलट पर गिरी गाज, एयर इंडिया पर भी लगा 30 लाख रुपये का जुर्माना

महिला मित्र को कॉकपिट में दी थी इंट्री, अब पायलट पर गिरी गाज, एयर इंडिया पर भी लगा 30 लाख रुपये का जुर्माना
विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार एयर इंडिया को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। डीजीसीए ने उड़ान में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दिल्ली-दुबई उड़ान एआई 915 के पायलट ने 27 फरवरी को मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में जाने दिया। डीजीसीए ने साफ तौर पर कहा कि एयर इंडिया पर सुरक्षा संवेदनशील मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उड़ान के पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

डीजीसीए के एक बयान में कहा गया है कि विमान नियम 1937 के तहत निहित अपने अधिकार के दुरुपयोग और लागू डीजीसीए नियमों के उल्लंघन की अनुमति देने के लिए पीआईसी (पायलट इन कमांड) के पायलट लाइसेंस को तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। नियामक ने उल्लंघन को रोकने में मुखर नहीं होने के लिए सह-पायलट को चेतावनी भी जारी की। नियामक ने कहा कि उड़ान के दौरान, फ्लाइट के कमांडिंग पायलट ने यात्री के रूप में यात्रा कर रहे एयर इंडिया के एक कर्मचारी को क्रूज के दौरान कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति दी, जो डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन है।

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