मुजफ्फरनगर

13 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 31-31 हजार का जुर्माना

13 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 31-31 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर- 2 मार्च 2015 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिक लड़की घर से दूध लेने के लिए निकली थी लेकिन रास्ते में ही उसे मोहसिन और वाजिद नाम के दो आरोपियों ने कार में डालकर दूसरे स्थान पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। गुरुवार को इस मामले में विशेष पोक्सो अदालत के जज बाबूराम की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा की पैरवी के बाद दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष कारावास और ₹31000 का जुर्माना लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायधीश बाबूराम को न्याय का देवता बताते हुए कहा कि 5 जुलाई को हमारी कोर्ट का कार्यभार उन्होंने संभाला था और आज 19 वी सजा जज साहब ने सुनाई है, 1 फरवरी में भी उन्होंने एक मामले में फांसी की सजा सुनाई थी, इस मामले में मोहसीन और वाजिद नाम के आरोपी पर 364, 376d, 506 आईपीसी, 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत आज दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष की कठोर सश्रम कारावास और ₹31000 का जुर्माना लगाया गया है, हमें आरोपियों को सजा दिलाने में हमारे सहयोगी विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और जनपद के जिलाधिकारी और एसएसपी का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।।

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