खेल

IPL : अदालत ने इंडियन प्रीमियर लीग में नीलामी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

IPL : अदालत ने इंडियन प्रीमियर लीग में नीलामी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की


बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिलाड़ियों की नीलामी को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। जनहित याचिका में दावा किया गया था कि खिलाड़ियों की नीलामी अमानवीय है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।

इसे भी पढ़ें: अपने भाई के साथ मिलकर स्वैपिंग पार्टी में पत्नी की अदला-बदली करता था बिजनेसमैन, माहिला की शिकायत पर केस दर्ज
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अगुवाई वाली खंडपीठ बुधवार को वेंकटेश शेट्टी और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि आईपीएल का मौजूदा सत्र खत्म हो गया है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसी ही एक याचिका खारिज की है तो यह जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

IMG-20250402-WA0032

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!