Karnataka Hijab Row | हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को सरकार देगी ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा
Karnataka Hijab Row | हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को सरकार देगी 'Y' श्रेणी की सुरक्षा

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कक्षाओं में हिजाब पहनने के राज्य के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को वाई-श्रेणी का सुरक्षा कवर मिलेगा। न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा, हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने अधिकारियों को शिकायत की गहनता से जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी थी।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि “इस्लाम में हिजाब पहनना आवश्यक नहीं है”। राज्य के आदेश के अनुरूप है जो कक्षाओं में हेडस्कार्फ़ पहनने पर प्रतिबंध लगाता है। आदेश के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री ने शांति की अपील करते हुए कहा, “माननीय तीन-बेंच उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है … सरकार द्वारा वर्दी आदेश को बरकरार रखा गया है ।
हिजाब है धर्म के आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इसलिए, मैं समाज में हर किसी से, माता-पिता, शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा के बारे में चिंतित लोगों से अनुरोध करता हूं। उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी कहा है, हमें इसे लागू करना है और शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।