*1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्रारूप 6क में आवेदन कर सकता है*
*1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्रारूप 6क में आवेदन कर सकता है*


मुजफ्फरनगर 10 दिसम्बर 2025 उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि भारत के नागरिक जो रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से अन्य देशों में निवास कर रहे है तथा मतदाता बनने योग्य है, जिनके द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की गयी है, वे भारत में मतदाता बनने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के अन्तर्गत प्रारूप 6क भरकर आवेदन कर सकते है। जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् हैः-
> प्रारूप-6क कौन दाखिल कर सकता है-
विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी बाहर के देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है, और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है. उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथा-उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्रारूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्रारूप 6क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
> प्रारूप 6क की उपलब्धता-
प्रारूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय/बूथ लेविल अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसे एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् http://www.nvsp.in या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात http://www.eci.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
➤ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज-
आवेदक का सम्पूर्ण चेहरा उपदर्शित करते हुए हल्की पृष्ठभूमि (अधिमानतः सफेद) के साथ हाल का पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो चिपकाएं।
प्ररूप 6-क में सभी कालम को भरे। पासपोर्ट के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रति जिसमें आवेदक का फोटो, भारत में निवास का स्थान तथा अन्य सभी विवरण शामिल हो।
पासपोर्ट के संगत पृष्ठों तथा विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ की फोटो प्रति संलग्न की जानी चाहिए। ये फोटो-प्रतियां विधिवत रूप से स्व-अभिप्रमाणित होनी चाहिए।
यदि आवेदन ईआरओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ ऊपर यथा-उल्लिखित पासपोर्ट के संगत पृष्ठों की फोटो प्रति संलग्न की जानी चाहिए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पासपोर्ट सत्यापन किए जाने के उपरांत तत्काल लौटा दिया जाएगा।

