मुजफ्फरनगर

*मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत कार्यशाला एवं जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन*

*मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत कार्यशाला एवं जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन*

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006,लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवम किशोर न्याय( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 के प्रचार प्रसार हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन——————————————

आज 16.12.2024 को एस डी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मुज़फ्फर नगर में मिशन शक्ति फेज-05 के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चो की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह एवम मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया के निर्देशन में कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय सभागार में किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमति रूपाली राव-सी०ओ० नई मण्डी, मुजफ्फरनगर, संजय कुमार-जिला प्रोबेशन अधिकारी, डॉ राजीव कुमार- सदस्य बाल कल्याण समिति व नीना त्यागी संरक्षण अधिकारी की उपस्थिति रही। कार्यशाला का शुभारम्भ अतिथियों सहित प्राचार्य डा० सचिन गोयल व डीन डा० नवनीत वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया। कार्यशाला/कार्यक्रम का संचालन वंशिका गुप्ता के द्वारा किया गया।

संजय कुमार जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व सम्मान से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमो की जानकारी उपस्थित शिक्षाकाओं व छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी उन्होने बताया कि विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्रावधानो की जानकारी समान्यतः नही होती है जिसके कारण कई बार समाज में महिलाओ के प्रति होने वाले अपराधों की जानकारी सम्प्रेषित नही हो पाती। इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न अधिनियमों व प्रावधानों के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है।

डॉ राजीव कुमार सदस्य बाल कल्याण समिति द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 व किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करायी गयी। उन्होने वहां उपस्थित छात्राओं से विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जिनका छात्राओं द्वारा तत्परता से उत्तर दिया गया सही उत्तर देने वाली छात्राओं को मंच पर माला पहनाकर व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

श्रीमति रूपाली राव सी०ओ० नई मण्डी मुजफ्फरनगर ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम 2005 व कार्य स्थल पर लैगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करायी। उन्होने बताया कि हर थाने में महिला हेल्प डेस्क उपलब्ध है जिस पर हमेशा महिला पुलिस कमी उपलब्ध रहती है। अतः महिलाओ को अपने खिलाफ होने वाले अपराधों की जानकारी बेहिचक उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

कार्यशाला के अंत में डीन डा० नवनीत वर्मा द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षिकाओं व छात्राओं का धन्यावाद ज्ञापित किया गया।

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