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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दूसरी बार भी खारिज हुई जमानत याचिका

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दूसरी बार भी खारिज हुई जमानत याचिका

दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 की जांच के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया, सह-आरोपी विजय नायर और अन्य की न्यायिक हिरासत आठ मई तक बढ़ा दी थी। आरोपी व्यक्तियों को पूर्व की उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया।

बता दें कि ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा एल-1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना विस्तारित किया गया।

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