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Maharashtra: विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित मराठा आरक्षण बिल, समुदाय के लिए 10% आरक्षण का है प्रावधान

Maharashtra: विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित मराठा आरक्षण बिल, समुदाय के लिए 10% आरक्षण का है प्रावधान

महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में आरक्षण प्रदान करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी पदों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण का सुझाव दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 प्रस्तावित आरक्षण के कार्यान्वयन के बाद 10 साल की समीक्षा अवधि के प्रावधान की रूपरेखा तैयार करता है।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल करते हुए एक सर्वेक्षण के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधेयक के तर्क पर प्रकाश डालते हुए, यह रेखांकित किया गया कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का 28% है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करता है कि मराठा परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे आता है, जिसमें 21.22% के पास पीले राशन कार्ड हैं, जो राज्य के औसत 17.4% से अधिक है। इस साल की शुरुआत में किए गए सरकार के सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि 84% मराठा परिवार प्रगति श्रेणी में नहीं आते हैं, जो इंद्र साहनी मामले के अनुसार आरक्षण लाभ के लिए पात्र हैं।

इससे पहले सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समुदाय को आरक्षण देने के बारे में सकारात्मक है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि रिपोर्ट से सरकार को आवश्यक आंकड़ों के साथ मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने में मदद मिलेगी। इस व्यापक कवायद में लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया। इसने कहा कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनील शुक्रे ने रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी।

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