
*सहारनपुर:* जनपद के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25000 रूपए का अर्थ दंड लगाया है।
राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा है कि यदि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी उक्त दंड जमा नहीं करते तो यह पैसा उनके वेतन से काट लिया जाए। गौरतलब है कि नागल निवासी ईखलाक अहमद ने जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कुछ सूचनाओं मांगी थी। उनके द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने पर ईखलाक ने राज्य सूचना आयुक्त के यहां गुहार लगाई। उसके बावजूद भी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूचनाएं न दिए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सहारनपुर के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर 25000 रूपए का दंड लगाया है।