Uttar Pradesh Assembly के लिए नए नियम, जोर से हंसना मना, मोबाइल पर प्रतिबंध
Uttar Pradesh Assembly के लिए नए नियम, जोर से हंसना मना, मोबाइल पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा बुधवार को नियमों का एक नया सेट पारित करने की उम्मीद है जो इसके सदस्यों के आचरण पर कई प्रतिबंध लगाएगा। नए नियम यूपी विधान सभा की मौजूदा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 1958 की जगह लेंगे। नए नियम सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पेश किए, जिन्होंने कहा कि इन पर बुधवार को चर्चा की जाएगी और पारित किया जाएगा। यह कदम पिछले साल दिसंबर में समाजवादी पार्टी के एक विधायक को फेसबुक लाइव पर सदन में एक विरोध प्रदर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद उठाया गया है।
नए नियमों के मुताबिक विधायक ये नहीं कर सकेंगे:
– अपने मोबाइल फोन सदन के अंदर ले जाएं या कार्यवाही का सीधा प्रसारण करें
– सदन में कोई दस्तावेज फाड़ें या हथियारों का प्रदर्शन करें
– बोलते समय गैलरी में किसी की ओर इशारा करें या उसकी तारीफ करें
– स्पीकर की ओर पीठ करके खड़े हों या बैठें
– लॉबी में धूम्रपान करें, बात करें या जोर से हंसें
नए नियमों में यह भी कहा गया है कि विधायकों को सदन में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय अध्यक्ष की कुर्सी की ओर झुकना चाहिए और अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। सत्र आहूत करने की अवधि 14 दिन से घटाकर सात दिन कर दी गई है। विधायकों को कार्यवाही से संबंधित कोई भी साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तक या प्रेस टिप्पणियाँ अंदर ले जाने या पर्चियाँ वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।