Shri Krishna Janmabhoomi Case: शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में HC के फैसले को दी चुनौती
Shri Krishna Janmabhoomi Case: शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में HC के फैसले को दी चुनौती

प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने वकील आरएचए सिकंदर के माध्यम से याचिका दायर की। ईदगाह ट्रस्ट ने 26 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उसने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित ऐसे सभी मामलों को जिला न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।
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स्थानांतरण आवेदन को इस तथ्य के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी कि जिस मुकदमे से स्थानांतरण आवेदन निकला था, उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 03.08.2022 के आदेश के तहत रोक लगा दी थी। आक्षेपित निर्णय दो अपीलीय चरणों को हटा देता है और अन्य मुकदमों को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देता है, जिसके लिए कोई स्थानांतरण आवेदन दायर नहीं किया गया था।
प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की भविष्यवाणी में शामिल होकर कि ‘यदि मुकदमे का फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा ही किया जाता है, तो इसमें काफी समय लगेगा’, इस पर विचार किए बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया है। केवल 26.05.2022 को पंजीकृत किया गया था और उसमें कार्यवाही को बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 03.08.2022 के आदेश के माध्यम से रोक दिया था जो 01.05.2023 तक लागू रहा। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में नौ मुकदमे दाखिल हो चुके हैं।