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West Bengal: शिक्षक भर्ती मामले में अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जारी रहेगी CBI-ED की जांच

West Bengal: शिक्षक भर्ती मामले में अभिषेक बनर्जी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जारी रहेगी CBI-ED की जांच

तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी की संलिप्तता की जांच करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता एचसी के आदेश में हस्तक्षेप करना “इस स्तर पर जांच को दबाने” जैसा होगा। पीठ ने कहा, ”याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकता है।”

जांच जारी
पिछले महीने, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्राथमिक विद्यालय की नौकरियों से जुड़े घोटाले की चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को बुलाया था। टीएमसी महासचिव ने राजनीतिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए ईडी के समन का पालन करने से इनकार कर दिया था। 26 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने स्कूल नौकरियों घोटाला मामले की जांच से संबंधित पिछले आदेश को वापस लेने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

हुई थी पूछताछ
अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने विवाद पर न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की और कलकत्ता एचसी के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से नौकरी घोटाले के मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को फिर से सौंपने के लिए कहा था। 20 मई को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने प्राथमिक विद्यालय नौकरियों घोटाले की जांच के तहत अपने कोलकाता कार्यालय में टीएमसी सांसद से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

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