मुजफ्फरनगर

Shamli: मां-बेटी हत्याकांड में डाक्टर सुरेंद्र दोषी, आजीवन जेल में बीतेगी जिंदगी, प्रेम संबंध में किया था कत्ल

Shamli: मां-बेटी हत्याकांड में डाक्टर सुरेंद्र दोषी, आजीवन जेल में बीतेगी जिंदगी, प्रेम संबंध में किया था कत्ल

Shamli: मां-बेटी हत्याकांड में डाक्टर सुरेंद्र दोषी, आजीवन जेल में बीतेगी जिंदगी, प्रेम संबंध में किया था कत्ल
Shamli News मां-बेटी की हत्या के दोषी पूर्व जिपं सदस्य को आजीवन कारावास। जनवरी 2019 में प्रेम-प्रसंग के चलते दिया था सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड को अंजाम। एडीजे सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

कैराना: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने मां बेटी की हत्या के मुकदमे में पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाक्टर सुधीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। डाक्टर सुधीर और उसके साथी ने जनवरी 2019 में प्रेम-प्रसंग के चलते सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड के दूसरे आरोपित सुनील की कोरोना काल में मौत हो चुकी है।

दोहरे हत्याकांड का आया था मुकदमा
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने संयुक्त रूप से बताया कि तीन जनवरी 2019 को बिड़ौली हरिनगर निवासी सतेंद्र उर्फ डब्बू ने झिंझाना थाने पर अज्ञात के विरुद्ध अपनी चाची कमला व चचेरी बहन सोनू की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तफ्तीश में क्षेत्र के गांव मछरौली निवासी डाक्टर सुधीर (निजी पशु चिकित्सक) व उसके साथी सुनील निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आए थे।

वार्ड संख्या-07 से जिला पंचायत सदस्य
डाक्टर सुधीर उस वक्त जनपद शामली के वार्ड संख्या-07 से जिला पंचायत सदस्य था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से ही आरोपित डाक्टर सुधीर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है, जबकि उसके साथी सुनील की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। यह मुकदमा कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुरेन्द्र कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह पेश किए गए।

दोनों पक्ष सुनने के बाद सुनाया फैसला

शनिवार को एडीजे सुरेन्द्र कुमार ने पत्रावलियों के अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात डॉक्टर सुधीर को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।

यह था मामला
02 जनवरी 2019 की रात को झिंझाना थाना क्षेत्र के हरिनगर बिड़ौली में कमला और उसकी बेटी सोनू की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने आरोपितों को अलग-अलग बोरे में मां-बेटी के शव लेकर जाते हुए देख लिया था। शक होने पर शोर मचा दिया था। इसके बाद दोनों शवों को फेंककर आरोपित फरार हो गए थे। इस घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई थी।

प्रेम-प्रसंग के चलते दिया था घटना को अंजाम
दोषी ठहराए गए डॉक्टर सुधीर और युवती सोनू के बीच करीब छह साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। पीछा छुड़ाने के लिए डाक्टर सुधीर ने अपने साथी सुनील के साथ मिलकर युवती को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 02 जनवरी 2019 की रात में दोनों ने युवती के घर पहुंचकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आहट होने पर उसकी मां कमला जाग गई तो आरोपितों ने जूते के फीते से उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

युवती से ऐसे हुआ था संपर्क
पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा सुधीर निजी पशु चिकित्सक है। घटना से करीब छह साल पहले वह युवती के घर पर पशु का उपचार करने आया था। उस दौरान युवती के पास सुधीर का मोबाइल नंबर पहुंच गया था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चलने के साथ ही घर पर आना जाना शुरू हो गया था। जब डाक्टर सुधीर जिला पंचायत सदस्य बना, तो युवती ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सुधीर उससे शादी करने को तैयार नहीं था। इसी कारण वारदात को अंजाम दिया गया।

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