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शराब नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

शराब नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर करने के एक दिन बाद, उनकी न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। सिसोदिया ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए। सीबीआई अब तक सिसोदिया से सात दिनों तक अपनी हिरासत में पूछताछ कर चुकी है।

सिसोदिया ने मंगलवार को शहर की एक अदालत से यह कहते हुए जमानत मांगी कि न तो उनके भागने का खतरा है और न ही सीबीआई को उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक पाया गया है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल, जिन्होंने स्पष्टीकरण और प्रस्तुतियाँ के लिए 24 मार्च तक सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी, इस बीच प्रवर्तन निदेशालय को एक नोटिस जारी किया और 25 मार्च तक उसकी प्रतिक्रिया मांगी। ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज मुख्य मामले की एक शाखा है।

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