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Breaking | Imran Khan Arrest: लाहौर हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत, अगले आदेश तक पुलिस कार्रवाई पर रोक

Breaking | Imran Khan Arrest: लाहौर हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत, अगले आदेश तक पुलिस कार्रवाई पर रोक

Breaking | Imran Khan Arrest: लाहौर हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत, अगले आदेश तक पुलिस कार्रवाई पर रोक

लाहौर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने पीटीआई नेता फवाद चौधरी द्वारा जमान पार्क के बाहर “अत्याचार” को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इन आदेशों को पारित किया।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान आवास के बाहर पीटीआई समर्थकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच चल रही तनातनी के कुछ घंटे बाद लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने बुधवार को जमान पार्क में कल (गुरुवार) सुबह 10 बजे तक पुलिस कार्रवाई रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने पीटीआई नेता फवाद चौधरी द्वारा जमान पार्क के बाहर “अत्याचार” को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इन आदेशों को पारित किया। इससे पहले, अदालत ने पंजाब के महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और इस्लामाबाद पुलिस (अभियान) प्रमुख को अपराह्न तीन बजे तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

बुधवार की सुबह पंजाब पुलिस और रेंजर्स द्वारा समर्थित इस्लामाबाद पुलिस ने तोशखाना मामले के संबंध में पूर्व प्रधान मंत्री को गिरफ्तार करने के प्रयासों को फिर से शुरू किया – जो मंगलवार से शुरू हुआ था। इमरान ने कई बार अभियोग को छोड़ दिया, जिसके कारण न्यायाधीश ने उनके लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हालांकि, उन्हें पीटीआई कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले के साथ जवाब दिया।

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