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शिवराज सरकार ने शुरू की नई ट्रांसफर नीति, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर

शिवराज सरकार ने शुरू की नई ट्रांसफर नीति, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर

शिवराज सरकार ने शुरू की नई ट्रांसफर नीति, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति को जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई से अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। प्रदेश में जारी की गई तबादला नीति में सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग अपने तबादला नीति बना सकेंगे। इसमें जिला सम्बल के कर्मचारी और राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला का अधिकार संबंधित विभाग के एसीएस और पीसीएस सहित विभागीय मंत्री के अनुमोदन प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा। साथ ही साथ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा।

बता दें कि तीन साल से अधिक पदस्थ पदाधिकारी के नियमों के तबादले को शिथिल किया गया है। सरकार परफॉर्मेंस की आधार पर भी अधिकारियों का तबादला करने जा रही है। नियम के तहत टारगेट पूरा करने वाले अधिकारियों को मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर किया जाएगा। नई ट्रांसफर नीति के तहत महिलाओं को विशेष छूट दी गई है। और इसके साथ ही गृह जिले में भी ट्रांसफर ले सकती हैं।

वहीं कम लिंगानुपात वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर महिला अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि लिंग अनुपात को सामान्य बनाया जा सके। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 14 दिन के अंदर संबंधित अधिकारियों को पद मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दरअसल स्थानांतरण से खाली हुए पदों की पूर्ति उसी पद के सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने यह भी तय किया है कि छूट का प्रावधान संबंधित संख्या के आधार पर बनाई गई तालिका से दिया जा सकता है।

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