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अपनी कथित बेटी का नाम छुपाने को लेकर इमरान खान को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई

अपनी कथित बेटी का नाम छुपाने को लेकर इमरान खान को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी का नाम ‘छुपाने’ को लेकर उन्हें अयोग्य करार देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय 20 दिसंबर को सुनवाई करेगा। ‘द नेशन’ अखबार की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने मोहम्मद साजिद द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है।

साजिद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इमरान खान ने अपने नामांकन पत्र में दोनों बेटों कासिम खान और सुलेमान खान का नाम दिया है लेकिन अपनी ‘‘कथित बेटी टिरियन व्हाइट का नाम छुपा लिया है’’ और इस आधार पर अनुच्छेद 62 (आई) (एफ) के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। नेशनल एसेम्बली के लिए अगस्त 2022 में हुए उपचुनाव में नौ सीटों से खान द्वारा दायर हलफनामे के आधार यह याचिका दायर की गई है। याचिका की जानकारी देते हुए ‘द डॉन’ अखबार ने अपनी खबर में लिखा है, ‘‘वादी संख्या 1 (इमरान खान) ने जानबूझकर और सोच-समझकर नामांकन पत्र के संबंधित कॉलम और हलफनामे में अपनी बेटी टिरियन व्हाइट के नाम का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार बुद्धिमान, नेक, ईमानदार और सद्चरित्र व्यक्ति नहीं हैं।’’

सुलेमान (26) और कासिम (23) इमरान खान के दो पुत्र हैं। ये दोनों खान और जेमिना गोल्डस्मिथ के पुत्र हैं। दोनों का विवाह 1995 में हुआ था। गौरतलब है कि टिरियन को खान की पूर्व प्रेमिका सीता व्हाइट ने कथित रूप से विवाहेत्तर संबंध में जन्म दिया था। यहां तक कि व्हाइट ने अमेरिका में इसे लेकर खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की थी। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने खान द्वारा डीएनए जांच से इंकार किए जाने के बाद 1997 में फैसला सुनाते हुए टिरियन को उनकी बेटी घोषित कर दिया था। हालांकि, क्रिकेट से राजनीति में आए खान ने टिरियन को अपनी बेटी नहीं माना है। इस बीच, पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने भी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने तोशाखाना मामले में अयोग्य करार दिए जाने के बाद खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख पद से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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