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सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, HC ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, HC ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। निचली अदालत ने हाल ही में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से जवाब मांगा है। जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले में अपराध की कोई कार्यवाही उत्पन्न नहीं हुई है और यह मामला “काल्पनिक आधार” पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि तर्क के दौरान मेरा प्रयास …. मैं यह दिखाना चाहता हूं कि इस मामले में अपराध की कोई कार्यवाही नहीं है। मेरा प्रयास यह दिखाना होगा कि अपराध की कोई आय उत्पन्न नहीं हुई। वास्तव में जहां तक विधेय अपराध का संबंध है, कोई विधेय अपराध नहीं किया जाता है। यह सब एक काल्पनिक आधार पर आधारित है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक, उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने जमानत याचिका दायर करते वक्त अदालत से कहा था कि वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि गवाहों को प्रभावित कर सकें और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकें।

वरिष्ठ वकील ने कहा: “यदि कोई विधेय अपराध नहीं किया जाता है, तो विजय मदन लाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम टिप्पणियों के अनुसार, अपराध की कार्यवाही के ईडी के दायरे में पीएमएलए अपराध में नहीं होगा।

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