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जीएनसीटीडी कानून को रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

जीएनसीटीडी कानून को रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

जीएनसीटीडी कानून को रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधित कानून को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर मंगलवार को उपराज्यपाल के कार्यालय और केन्द्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय और उप राज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया और अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

उक्त याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई है। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के. त्रिपाठी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें निर्वाचित सरकार को पक्ष नहीं बनाया गया है।

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