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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों के विरूद्ध की जा रही है निरन्तर कार्यवाही

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों के विरूद्ध की जा रही है निरन्तर कार्यवाही

जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में हिण्डन नदी के कैचमेन्ट एरिया में स्थापित एवं संचालित उद्योगों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में उद्योग मै0 श्री वीर बालाजी पेपर मिल्स ग्राम तिगरी भोपा रोड मुजफ्फरनगर में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित न पाये जाने व प्रदूषण सम्बन्धी मानकों की पूर्ति न पाये जाने के कारण उद्योग के विरूद्ध रू0 8.20 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत उत्पादन बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति दिनांक 31.08.2022 को बोर्ड मुख्यालय लखनऊ प्रेषित की गयी है। साथ ही जानसठ रोड एवं जौली रोड पर अभियान चलाकर पॉलिथीन वेस्ट के 05 अवैध गोदामों को सील किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री अंकित सिंह द्वारा बताया गया कि उनकी टीम द्वारा यह अभियान निरन्तर चलाया जायेगा। उद्योगों के निरीक्षण दिन एवं रात्रि में भी किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से संचालित पाये जाने उद्योगों के विरूद्ध भी नियमानुसार जुर्माना लगाये जाने एवं बन्दी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

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