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मस्जिद पक्ष की अपील पर SC ने कहा- वाराणसी कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और GPRS पर सुनवाई से इनकार

मस्जिद पक्ष की अपील पर SC ने कहा- वाराणसी कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और GPRS पर सुनवाई से इनकार


सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंटेजेमिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका में अदालत की तरफ से नियुक्त आयोग की मस्जिद का निरीक्षण और सर्वेक्षण वाली रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने ‘कोर्ट कमिश्नर’ नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अर्जी पर सुनवाई अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते तक टाली। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो वाद की स्थिरता पर वाराणसी जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा।

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जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछली सुनवाई में हमने ऑर्डर 7 नियम 11 पर सुनवाई करने की सिफारिश के साथ निचली अदालत में सुनवाई ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इस पर ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमिटी की तरफ से बताया गया कि निचली अदालत में बहस चल रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद पक्ष से कहा कि निचली अदालत में सुनवाई पूरी होने और आदेश आने का इंतजार कीजिए। आपके कानूनी रास्ते को हम खुला रखेंगे।

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अदालत ने दो रिट याचिकाओं पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, जो सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद में पाए जाने वाले “शिवलिंग” की पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए दायर की गई थीं और कार्बन डेटिंग और जीपीएस सर्वेक्षण की मांग कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे विवादित ज्ञानवापी स्थल पर पाए जाने वाले ‘शिवलिंग’ की पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए जाने वाले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया।

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