बड़कली सामूहिक हत्या कांड– महिला गैंगस्टर मीनू त्यागी सहित 16 को उम्र कैद* 60,60 हज़ार रुपये का जुर्माना
बड़कली सामूहिक हत्या कांड-- महिला गैंगस्टर मीनू त्यागी सहित 16 को उम्र कैद* 60,60 हज़ार रुपये का जुर्माना

मुज़फ्फरनगर- गत 11 जुलाई 2011 को थाना कोतवाली के ग्राम बड़कली के निकट ट्रक से कार में टक्कर मार कर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह सहित परिवार के आठ लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में कुख्यात रहे विक्की त्यागी की पत्नी मीनू त्यागी सहित 16 को उम्र कैद व 60,60 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो नंबर 2 के ज़ज़ छोटेलाल की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एड़ी जी सी करणपाल कश्यप और वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पैरवी कर 23 गवाह पेश कर अभियोजन पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से भी 6 गवाह पेश किए गए। जेल में बंद आरोपी मीनू त्यागी के गेर ज़िले की जेल से कोर्ट में पेश न किए जाने पर उसको वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सज़ा सुनाई गई।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2011 को हुई घटना के संबंध में म्रतक उदयवीर के भाई ब्रजवीर ने 20 लोगों को नामजद किया था, सुनवाई के चलते विक्की त्यागी की गत फरवरी 16 वर्ष 2015 को कोर्ट रूम में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जबकि दो की बाद में मौत हो गई। एक नाबालिग घोषित किया गया। इस तरह मीनू त्यागी ,पूर्व प्रधान ममता सहित 16 को उम्र कैद सुनाई गई है।।