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UP SIR Draft Roll Updates: यूपी की ड्राफ्ट Voter List जारी, 2.89 करोड़ वोटर्स कटे, कहीं आप का नाम तो नहीं? ऐसे करें चेक

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27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से तीसरी बार स्थगित होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा जारी किया। चुनाव आयोग ने मंगलवार को चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। राज्य में मतदाता सूची से 28 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं।

 

मतदाता सूची का मसौदा पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित होना था। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने पहले बताया था कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण के दौरान दावों और आपत्तियों पर निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा और सभी गणना प्रपत्र प्राप्त कर डिजिटल कर दिए गए हैं। संशोधित समय सारिणी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा आज प्रकाशित किया जाएगा। अपना नाम चेक करने के लिए https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S24 वेबसाइट पर जाएं।

 

देरी का कारण

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो सप्ताह का विस्तार मांगा था ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाताओं की सूचियों का पुनः सत्यापन कर सकें। राज्य को पहले ही एक सप्ताह का विस्तार मिल चुका था। अब तक बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पूरा हो चुका है।

 

सूची में नाम न होने पर क्या करें?

 

पिछले महीने, यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त रिनवा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था: “जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है या जो लापता हैं और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोई भी दस्तावेज दिखाना होगा। रिनवा ने कहा कि चुनाव आयोग मसौदा मतदाता सूची में लगभग 12.55 करोड़ नामों को शामिल करने पर आपत्ति जताने वालों को भी आमंत्रित करेगा। ये आपत्तियां फॉर्म 7 भरकर दर्ज की जा सकती हैं। यदि मसौदा सूची में नाम के विरुद्ध आपत्ति वैध पाई जाती है, तो उसे सूची से हटाया जा सकता है। आप ये फॉर्म voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या ECINET ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन विकल्प के रूप में बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करना शामिल है।

 

 

 

 

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