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होली पर हवाई जहाज से नहीं जा पाएंगे अपने घर! अगर तोड़े ये नियम, सरकार का नया आदेश जारी

अगर आप होली पर फ्लाइट से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA- Directorate General of Civil Aviation) ने इसको लेकर नया आदेश जारी किया है. DGCA का कहना है कि अगर विमान के अंदर ठीक से कोई मास्क नहीं पहनता/पहनती नहीं हैं. साथ ही, COVID को लेकर जारी जरूरी गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो यात्री डी-बोर्ड हो जाएंगे. अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को ‘अनरुली पैसेंजर’ माना जाएगा.

इससे पहले पिछले साल दिए अपने एक आदेश में DGCA ने कहा था कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्राओं के लिए ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया जाएगा.इसका मतलब ऐसे समझिए कि यह एक तरह की ब्लैक लिस्ट प्रणाली है. ऐसे यात्री जो जानबूझकर कर उड़ान के दौरान फ़ेस मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें आगे की किसी भी एयर लाइंस से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.डीजीसीए की ओर से 13 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ यात्री ‘कोविड -19 प्रोटोकॉल’ का पालन नहीं करते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क पहनना शामिल है.

जो यात्री यात्रा के दौरान मास्क को नाक से नीचे नहीं करते है. हवाई अड्डे में अंदर आने तक और उससे बाहर निकलने तक नियमों को पालन नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को ‘Unruly Passenger’ (वो पैसेंजर जो बार-बार कहने पर भी नियमों का पालन नहीं करता है.) माना जाएगा.

DGCA ने आगे कहा, किसी भी यात्री को बार-बार चेतावनी देने के बाद भी ठीक से मास्क पहनने का पालन नहीं करने की स्थिति में विमान पर सवार हो चुके यात्री को डी-बोर्ड कर दिया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी.डीजीसीए की ओर से 13 मार्च को जारी आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ यात्री ‘कोविड -19 प्रोटोकॉल’ का पालन नहीं करते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क पहनना शामिल है.

जो यात्री यात्रा के दौरान मास्क को नाक से नीचे नहीं करते है. हवाई अड्डे में अंदर आने तक और उससे बाहर निकलने तक नियमों को पालन नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को ‘Unruly Passenger’ (वो पैसेंजर जो बार-बार कहने पर भी नियमों का पालन नहीं करता है.) माना जाएगा.

DGCA ने आगे कहा, किसी भी यात्री को बार-बार चेतावनी देने के बाद भी ठीक से मास्क पहनने का पालन नहीं करने की स्थिति में विमान पर सवार हो चुके यात्री को डी-बोर्ड कर दिया जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी.नए आदेश में साफ कहा गया है कि एयपोर्ट में घुसने और निकलने तक मास्क जरूरी पहनना है. साथ ही, मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए. इसकी चेकिंग के लिए पहले से तैनात CISF और अन्य पुलिस कर्मी करेंगे.DGCA का कहना है कि इस दिशा में तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए. किसी भी उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट्स में यात्रियों द्वारा मास्क ठीक से नहीं पहनने की ‘चिंताजनक स्थिति’ पर कड़ा संज्ञान लिया है और इस संबंध में सख्त अनुपालन के लिए सभी घरेलू एयरलाइंस और डीजीसीए को दिशानिर्देश जारी किए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस सी हरि शंकर ने देखा कि यात्री हवाई अड्डे से उड़ान तक जाने के दौरान ठीक तरह से मास्क नहीं पहने हुए थे.

उन्होंने स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया और अनुपालन के लिए तत्काल दिशानिर्देश जारी किए. हाईकोर्ट ने पारित अपने आदेश में कहा वह एक खतरनाक स्थिति के कारण आदेश पारित करने के लिए विवश हुआ जिसे जज ने गत पांच मार्च को कोलकाता से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान के दौरान खुद देखा था.

इसमें कहा गया, यह देखा गया कि सभी यात्रियों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन कई ने मास्क अपनी ठुड्डी के नीचे पहना हुआ था. जज ने कहा, ‘यह व्यवहार न केवल हवाई अड्डे से विमान में जाने के दौरान, बल्कि उड़ान के भीतर भी देखा गया.

यात्रियों को बार-बार (मेरे द्वारा) टोके जाने पर उन्होंने अपने मास्क ठीक से पहने. जज ने कहा कि चालक दल के सदस्यों से इस संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों को मास्क पहनने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन यदि उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो वे असहाय हैं.

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