*स्कूली वाहनों एवं यात्री वाहनों के फिटनेस की जांच हेतु दिनांक 10 अगस्त 2024 को कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सामान्य कार्य दिवसों की भांति खुला रहेगा*
*स्कूली वाहनों एवं यात्री वाहनों के फिटनेस की जांच हेतु दिनांक 10 अगस्त 2024 को कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सामान्य कार्य दिवसों की भांति खुला रहेगा*

मुज़फ्फरनगर
जनसाधारण को अवगत कराना है कि वर्तमान में परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्ति निर्देशों के क्रम में स्कूली वाहनों एवं यात्री वाहनों की फिटनेस की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फिटनेस समाप्त होने से वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है। स्कूली वाहनों का बिना फिटनेस के संचालित होना कदापि ग्राहय नहीं है।
उपरोक्त के दृष्टिगत संभागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में स्कूली वाहनों एवं यात्री वाहनों के फिटनेस की जांच हेतु दिनांक 10 अगस्त 2024 को कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुजफ्फरनगर सामान्य कार्यदिवसों की भांति खुला रहेगा।
अतः जनपद के यात्री वाहनों के स्वामियों तथा विद्यालय प्रबन्धकों/ प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि अपने यात्री वाहन/विद्यालय में संचालित फिटनेस फेल वाहनों का फिटनेस कराना सुनिश्चित करें।यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि फिटनेस समाप्त वाहनों से यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन्न स्वामी / स्कूल प्रबंधक / प्रधानाचार्य का होगा। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश/निर्देश के क्रम में 10 वर्ष पुराने चालित वाहनों एवं 15 पुराने पेट्रोल / सीएनजी चालित वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। यदि ऐसे भी वाहनों से कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका समस्त उत्तरायित्व वाहन स्वामी / स्कूल प्रबंधक / प्रधानाचार्य का होगा। साथ ही ऐसे वाहनों का पंजीयन मोटर याना अधिनियम, 1988 की धारा-53 के अन्तर्गत स्वतः ही निलम्बित समझा जाये।