मारपीट एवं अभद्र शब्द कहने वाले 02 अभियुक्तगण को कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित
मारपीट एवं अभद्र शब्द कहने वाले 02 अभियुक्तगण को कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित

जनपद मुजफ्फरनगर
अवगत कराना है कि वर्ष 2010 में अभियुक्तगणों द्वारा थाना रतनपुरी क्षेत्र में वादी को बन्दूक व तंमचे से मारपीट करने व जाति सूचक शब्द कहे जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना रतनपुरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था I उक्त अभियोग में *मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी* की गयी। जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 29.10.2021 को *ADJ कोर्ट नं0-02/स्पेशल एस.सी/एस.टी कोर्ट महोदय* द्वारा अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष कारावास व 6-6 हज़ार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
*दण्डित अभियुक्तों का नाम व पता*–
*1.* जितेन्द्र पुत्र वेदराज निवासी वर्मा पार्क गली नं0-9 गांधी कालौनी थाना नई मण्डी जनपद मुज़फ्फरनगर ।
*2.* सुक्खा पुत्र नेपाल निवासी मथेड़ी थाना रतनपुरी जनपद मुज़फ्फरनगर ।
*मीडिया सैल*
*जनपद मुजफ्फरनगर*