जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा चोर/गैंगस्टर अभियुक्त पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत की गयी जिला बदर की कार्यवाही
जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा चोर/गैंगस्टर अभियुक्त पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत की गयी जिला बदर की कार्यवाही

जनपद में सुरक्षा व्यवस्था सदृढ करने, कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने, जनपद में भयमुक्त वातावरण बनाने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। इसी क्रम में दिनांक 22.01.2026 को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के संयुक्त निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना यतेन्द्र सिंह नागर एवं थानाध्यक्ष तितावी पवन कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए थाना तितावी के 01 शातिर चोर/गैंगस्टर अभियुक्त के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत कार्य़वाही करते हुए 04 माह के लिए जनपद से निष्कासित किया गया है। इस दौरान ढोल बजवाकर व मुनादी कराते हुए प्रचार एवं प्रसार किया गया तथा आदेश की एक प्रति अभियुक्त को देते हुए जनपद की सीमा की सीमा से बाहर किया गया। यदि जिलाबदर अवधि के दौरान अभियुक्त जनपद की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
*जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पताः-*
*1.* रवि पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम व थाना तितावी, मुजफ्फरनगर।
*जिला बदर किये गये अभियुक्त रवि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-*
*1.* मु0अ0सं0 215/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना तितावी, मुजफ्फरनगर
*2.* मु0अ0सं0 46/24 धारा 303(2)/317(2)/336(2) बीएनएस थाना खालापार, मुजफ्फरनगर
*3.* मु0अ0सं0 71/24 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना खालापार, मुजफ्फरनगर
*MEDIA CELL, MUZAFFARNAGAR POLICE*
