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*मार्च से जून तक ही चल सकेंगे एनसीआर में ईंट भट्टे*

*मार्च से जून तक ही चल सकेंगे एनसीआर में ईंट भट्टे*

माननीय उच्चतम न्यायालय में एनसीआर के ईंट भट्टों की चल रही मौजूदा सुनवाई में दो जजों की खंडपीठ जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 19 अप्रैल को फाइनल सुनवाई करते हुए पूर्व में किए गए अंतरिम आदेशों को आधार मानते हुए निर्णय दिया कि आने वाले वर्षों में भी एनसीआर में 1 मार्च से 30 जून तक ही ईंट भट्टे चल सकेंगे। निर्णय में कहा गया कि ईंट भट्ठे भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 22 फरवरी 2022 की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। खंडपीठ ने निर्णय में इस बात पर भी जोर दिया कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी पूर्व की तरह ईट भट्ठों की मॉनिटरिंग और औचक जांच जारी रखेंगे। आपको बता दें की ईंट निर्माता कल्याण समिति मुजफ्फरनगर ने भी उपरोक्त केस में इंटरवेंशन एप्लीकेशन और रिट पिटीशन दाखिल की थी। ईंट निर्माता कल्याण समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से संतुष्ट हैं लेकिन
एनसीआर और लगे क्षेत्रों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो कानून एनसीआर पर लागू करना चाहता है उसको लगे क्षेत्रों पर भी लागू करना चाहिए वरना ऐसे हालात में एनसीआर का उद्योग प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकता।

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