राजनीति

LG के पास जाने वाली हर फाइल अस्वीकार्य, आजाद बोले- जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करना जरूरी

LG के पास जाने वाली हर फाइल अस्वीकार्य, आजाद बोले- जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करना जरूरी

अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के एक दिन बाद, डीपीएपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि लोगों को 35ए जैसी अन्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना आवश्यक है। हालांकि प्रधान मंत्री (नरेंद्र मोदी) और केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) ने स्वीकार किया है कि वे हमें राज्य का दर्जा देंगे, हालांकि, इसके आसपास की चर्चाओं से पता चलता है कि यह दिल्ली या पुडुचेरी जैसा होगा। हर फाइल और कैबिनेट का फैसला उपराज्यपाल के पास से गुजरेगा। यह हमारे लिए अस्वीकार्य है। सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि मैं जम्मू-कश्मीर में किसी से भी नहीं कहूंगा। आज़ाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद उन्होंने संसद में जो लड़ाई शुरू की थी, वह ”अपने तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है।’

चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर, आजाद, जो डीपीएपी के प्रमुख के रूप में अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, ने कहा, “मुझे लगता है कि लोकसभा में एक और लड़ाई की जरूरत थी। जब जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, जल्दबाजी में अनुच्छेद 370 और 35ए हटा दिया गया, तो निराशा की उस स्थिति में मैं संसद के पटल पर विरोध में बैठ गया। उस दिन का मेरा बयान रिकॉर्ड में है। आज़ाद ने कहा कि हम वही राज्य चाहते हैं जो सदियों से अस्तित्व में है। विधानसभा चुनावों से पहले मैं संसद में अपनी स्थिति, अपनी आवाज़ और अपने प्रभाव का उपयोग उस राज्य का दर्जा (जम्मू-कश्मीर को) बहाल करने के लिए करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के दर्जे से जुड़ी चीजें जो हमसे छीन ली गई हैं, जैसे 35ए भी बहाल की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि जब तक अनुच्छेद 35ए लागू था, जम्मू-कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां जमीन नहीं खरीद सकता था या नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। हमारी नौकरियाँ सीमित हैं और अगर बाहर से भी लोग आने लगेंगे, तो हमें इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मिलेगा। हमारे युवाओं के पास वैसे भी नौकरियों की कमी है। इन युवाओं और उनके परिवारों के जीवन की खातिर, हमें रोजगार को जम्मू-कश्मीर के लोगों तक सीमित करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा मिलने का तात्कालिक लाभ यह होगा कि राज्य सरकार इस तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी विधानसभा में कानून बना सकती है।

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