मुजफ्फरनगर
*जिलापंचायत सदस्य इरशाद की सदस्यता समाप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ*
*जिलापंचायत सदस्य इरशाद की सदस्यता समाप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ*

मुज़फ्फरनगर
गत 21 जुलाई 2023 को सामूहिक वलात्कार के एक मामले में जिलापंचायत सदस्य इरशाद को कोर्ट से 30 वर्ष की सज़ा होने के बाद इरशाद को सदस्यता से अयोग्य घोषित कर सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही शुरू होगई है ज़िलाधिकारी ने पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव लखनऊ को अग्रिम कायवाही के लिए संतुति की है अब शासन से सदस्यता समाप्ति के बाद रिक्त स्थान घिषित होने पर इस स्थान पर चुनाव होगा
नियम के अनुसार किसी निर्वाचित व्यक्ति को कोर्ट से दो वर्ष व इससे अधिक की सज़ा होने पर सज़ा पानेवाला व्यक्ति अयोग्य घोषित होजाता है
ज़िलापंचायत सदस्य इरशाद को गत 21 जुलाई को एक मामले में 30 वर्ष की सज़ा यहां विशेष अदालत पोक्सो में सुनाई थी इस के बाद माना जारहा था कि अब उनकी सदस्यता भी समाप्त होगी