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UK government ने अवैध प्रवासन विधेयक किया पारित, UN ने अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया

UK government ने अवैध प्रवासन विधेयक किया पारित, UN ने अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया

शरण चाहने वालों को रवांडा भेजना आसान बनाने की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अत्यधिक विवादित योजना कानून का रूप लेने दा रही है। अवैध प्रवासन विधेयक संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और ब्रिटेन के अनिर्वाचित ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच लड़ाई में फंस गया था, जिसने इसे कमजोर करने के लिए कानून में बार-बार बदलाव किए थे। शुरुआती घंटों में उन प्रस्तावित परिवर्तनों में से अंतिम पर मतदान किया गया। अब यह शाही स्वीकृति के लिए जा सकता है, जहां इसे औपचारिक रूप से राजा द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कानून बन जाता है।

शरण चाहने वालों को निर्वासित करने की योजना की कुछ विपक्षी राजनेताओं, वकीलों और नागरिक अधिकार समूहों ने अमानवीय, क्रूर और अप्रभावी बताकर आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने मंगलवार को कहा कि विधेयक का पारित होना बहुत गंभीर कानूनी चिंताएं पैदा करता है और शरण संबंधी दायित्वों को खत्म करने के लिए एक चिंताजनक मिसाल स्थापित करता है जिसका अन्य देश अनुसरण कर सकते हैं। हालाँकि, रवांडा के लिए निर्वासन उड़ानें अगले साल तक शुरू होने की संभावना नहीं है और यह अभी भी इस साल के अंत में उनकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी।

नया कानून शरण चाहने वालों को छोटी, अक्सर समुद्र में चलने लायक नावों पर फ्रांस से इंग्लैंड के दक्षिणी तट तक खतरनाक सीमा पार करने से रोकने की सरकार की प्रतिज्ञा के केंद्र में है। यह अधिकांश लोगों को बिना अनुमति के ब्रिटेन में शरण का दावा करने से रोकेगा और उन्हें या तो उनके मूल देश या रवांडा जैसे तथाकथित सुरक्षित देश में भेज देगा।

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