Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सजा दिलाने वाले पूर्णेश मोदी ने किया SC का रुख, दाखिल की कैविएट
Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सजा दिलाने वाले पूर्णेश मोदी ने किया SC का रुख, दाखिल की कैविएट

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर मांग की है कि अगर कांग्रेस नेता मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर करते हैं तो उनकी बात सुनी जाए। गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 7 जुलाई को मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार, पूर्णेश मोदी ने उसी दिन अपने वकील पीएस सुधीर के माध्यम से शीर्ष अदालत में कैविएट दायर की। निचली अदालत के आदेश या फैसले को चुनौती देने वाले किसी प्रतिद्वंद्वी की अपील पर कोई आदेश पारित होने पर सुनवाई का अवसर मांगने वाले वादी द्वारा अपीलीय अदालत में एक कैविएट दायर की जाती है। 53 वर्षीय गांधी को झटका देते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत प्रच्छक ने गांधी की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि “अब राजनीति में शुचिता होना समय की मांग है। गांधी की सजा पर रोक से लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता।
बाद में कांग्रेस ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए “नई तकनीक” ढूंढ रही है क्योंकि वह उनके सच बोलने से परेशान है। गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी।