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पंजाब ने मालब्रोस शराब इकाई कर दी बंद, शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से लिया ये फैसला

पंजाब ने मालब्रोस शराब इकाई कर दी बंद, शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से लिया ये फैसला

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आखिरकार शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा ​​के स्वामित्व वाली मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को यह कहते हुए संचालन की सहमति देने से इनकार कर दिया है कि जीरा के मंसूरवाल में विवादास्पद शराब फैक्ट्री शर्तों को पूरा नहीं करती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले साल जनवरी में इकाई को बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन बोर्ड को बंद करने के आदेश जारी करना मुश्किल हो रहा था। फ़िरोज़पुर जिले की इकाई जुलाई 2022 से बंद पड़ी थी। एक साल बाद भी सरकार सहमति वापस नहीं ले पाई।

पारित आदेश कारखाने के 28 ट्यूबवेलों से पानी और मिट्टी के नमूने लिए जाने की रिपोर्ट के मद्देनजर आया। विशेषज्ञ समितियों द्वारा पानी और कीचड़ रासायनिक रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्षों के साथ बोर्ड की टिप्पणियां इकाई के संचालन के लिए उद्योग के पक्ष में मामला नहीं बनाती हैं। मामले की जांच से पता चलता है कि उद्योग में अभी भी कम से कम छह सहमति शर्तों के अनुपालन की कमी है, जो प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अनौपचारिक तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर लाल-श्रेणी इकाई के संचालन को विनियमित करने के लिए बोर्ड द्वारा ये शर्तें जानबूझकर लगाई गई हैं।

आदेश में कहा गया है कि अनुपालन रिपोर्ट के संदर्भ में बोर्ड की टिप्पणियाँ मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सहमति-से-संचालन आवेदन को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त थीं। इसमें आगे कहा गया, “इसलिए, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत बोर्ड के संचालन की सहमति प्राप्त करने के लिए उद्योग के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। आदेश में कहा गया कि पानी मिट्टी का कीचड़ पर्यावरण के लिए हानिकारक पाया गया। आदेश में कहा गया है कि भूमिगत जल में इन भारी धातुओं का अत्यधिक संचय पर्यावरण के अच्छे संतुलन को बिगाड़ सकता है।

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