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Manish Sisodia को नहीं मिल रही राहत, CBI केस में 27 और ED केस में 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Manish Sisodia को नहीं मिल रही राहत, CBI केस में 27 और ED केस में 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ईडी और सीबीआई से जुड़े आदेश में संशोधन किया। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब अदालत ने सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

सिसोदिया ने आबकारी विभाग का नेतृत्व किया, जिस पर एक नई शराब नीति तैयार करने और लागू करने में अनियमितता करने का आरोप है, जिसके तहत कुछ विक्रेताओं को कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया था। दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें इसी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

वही, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच, आबकारी नीति मामले में रविवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब नौ घंटे तक पूछताछ की। वहीं, पार्टी प्रमुख ने दावा किया कि घोटाले के आरोप झूठे हैं और एजेंसी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम कर रही है। रात करीब साढ़े आठ बजे सीबीआई मुख्यालय से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझसे लगभग 56 सवाल पूछे गए। मैंने उन सभी के जवाब दिये… जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कथित शराब घोटाला झूठा है, मनगढ़ंत और गंदी राजनीति से प्रेरित है… हम मर जाएंगे लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे।’’

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