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PoK के प्रधानमंत्री पर बड़ा एक्शन, सरदार तनवीर इलियास को हाईकोर्ट ने अवमानना ​​के आरोप में अयोग्य करार दिया

PoK के प्रधानमंत्री पर बड़ा एक्शन, सरदार तनवीर इलियास को हाईकोर्ट ने अवमानना ​​के आरोप में अयोग्य करार दिया

पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओके) उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट बेंच ने मंगलवार को अवमानना ​​के लिए प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को विधानसभा के सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया। आज के फैसले के बाद, इलियास ने पीओके के प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है और विधान सभा को एक नया प्रधानमंत्री चुनना होगा। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फैसले की अपील करने का अधिकार है। उच्च अदालतों ने अलग से इलियास को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में अपने भाषणों में वरिष्ठ न्यायपालिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणी” के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी।

नोटिस, उनके प्रमुख सचिव के माध्यम से दिया गया था। इलियास को मंगलवार को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अलग-अलग पेश होने के लिए कहा गया। सप्ताहांत में इस्लामाबाद में एक समारोह में, इलियास ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका पर उनकी सरकार के कामकाज को प्रभावित करने और स्थगन आदेशों के माध्यम से कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।। उन्होंने विशेष रूप से 15 मिलियन सऊदी-वित्तपोषित शिक्षा क्षेत्र परियोजना का उल्लेख किया था। इसी तरह, उन्होंने अरबों रुपये की कर चोरी में शामिल तम्बाकू कारखानों की अदालतों द्वारा डी-सीलिंग” पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी।

आज की सुनवाई के दौरान, अदालत ने इलियास के तीन वीडियो क्लिप चलाए, जिसमें शनिवार को उनका एक भाषण भी शामिल था, और उनसे पूछा कि क्या वह आरोपों का विरोध कर रहे हैं। इलियास ने नकारात्मक में जवाब दिया और अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि, न्यायमूर्ति खालिद रशीद ने सवाल किया कि इस बात की क्या गारंटी है कि इलियास भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे।

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