राष्ट्रीय

Bihar मंत्रिमंडल ने विद्यालय अध्यापक नियमावली को मंजूरी दी, डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी

Bihar मंत्रिमंडल ने विद्यालय अध्यापक नियमावली को मंजूरी दी, डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी

बिहार मंत्रिपरिषद ने ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023’ को सोमवार को स्वीकृति प्रदान कर दी और अब राज्य सरकार सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग आयोग का गठन करेगी। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी चार प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने संवाददाताओं से कहा कि ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023’ को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि नए नियम के तहत सरकार एक आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करेगी।

राज्य शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अब संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार पर प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 9,350 उन्नत किए गए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और इसलिए सबसे पहले इन स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि उनकी नियमित शैक्षणिक गतिविधियों को सुनिश्चित किया जा सके।

नए नियम के तहत अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां नहीं की जाएंगी और अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षक अब आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के बाद नियमित सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की भी घोषणा की है। पेंशनभोगियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत डीए प्राप्त होगा।

IMG-20250402-WA0032

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!