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रेप केस को पुरुष से महिला जज को ट्रांसफर करने से दिल्ली HC का इनकार, कहा- महज आशंका पर नहीं किया जा सकता

रेप केस को पुरुष से महिला जज को ट्रांसफर करने से दिल्ली HC का इनकार, कहा- महज आशंका पर नहीं किया जा सकता

 

 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले को एक पुरुष न्यायाधीश से स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि केवल आशंका स्थानांतरण के लिए एक आधार नहीं हो सकती है और इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करने से ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। फिर सभी मामलों को महिला न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष अदालतों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। बलात्कार का मामला दिल्ली की एक अदालत में लंबित है जहां यह आरोप तय करने पर बहस चल रही है।

बलात्कार पीड़िता, जिसने उस व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न और जबरन वसूली का भी आरोप लगाया है। उसने मामले को एक महिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के आदेश की मांग की है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कहा कि पीठासीन अधिकारी, पुरुष या महिला, से अपेक्षा की जाती है कि वे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के संबंध में संवेदनशील तरीके से ऐसे मामलों को संभालेंगे। न्यायमूर्ति दयाल ने कहा कि इस संदर्भ में खुद को प्रसिद्ध सूक्ति की याद दिलाना उपयुक्त हो सकता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।

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