देशद्रोह मामले में फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को राहत, केरल HC से मिली अग्रिम जमानत
देशद्रोह मामले में फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को राहत, केरल HC से मिली अग्रिम जमानत

केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को उनकी ‘जैव-हथियार’ टिप्पणी के लिए लक्षद्वीप की कवारत्ती पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह मामले में अग्रिम जमानत दी। आरोप है कि सात जून को एक मलयालम समाचार चैनल द्वारा प्रसारित बहस में हिस्सा लेते हुए फिल्म निर्माता ने कहा था कि केंद्र ने लक्षद्वीप के लोगों के खिलाफ जैविक हथियारों का प्रयोग किया है।
Kerala High Court grants anticipatory bail to filmmaker Aisha Sultana in the sedition case registered against her by Kavaratti Police of Lakshadweep, for her 'bio-weapon' remark pic.twitter.com/QRjYpLe659
— ANI (@ANI) June 25, 2021
बुधवार को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद सुल्ताना ने कहा कि पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या विदेशों में भी उनके संपर्क सूत्र हैं। मीडिया को जारी वीडियो में उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट की जांच की। वे तलाश कर रहे थे कि क्या विदेशों में भी मेरे संपर्क हैं।’’ आपको बता दें कि लक्षद्वीप में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रही फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना से पुलिस ने पूछताछ की थी। प्रायद्वीप में भाजपा के एक नेता की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले के सिलसिले में कवारत्ती पुलिस ने रविवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सुल्ताना से पूछताछ की। कवारत्ती थाने में करीब तीन घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकली सुल्ताना ने कहा, ‘‘हर चीज खत्म हो गई। मुझे कहा गया कि मैं कोच्चि जा सकती हूं। मैं कल या उसके एक दिन बाद कोच्चि जाऊंगी।’’
इससे पहले रविवार को उनसे तीन घंटे तक पूछताछ की गई। केरल उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए उन्हें एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी जिसके बाद वह पुलिस के समक्ष पेश हुईं। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि राजद्रोह के सिलसिले में 20 जून को पूछताछ के लिए कवारत्ती पुलिस द्वारा जारी नोटिस का वह पालन करें।