Delhi liquor policy case: मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के लिए एजेंसी ने कसी कमर, CBI ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा, धारा 144 लागू
Delhi liquor policy case: मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के लिए एजेंसी ने कसी कमर, CBI ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा, धारा 144 लागू

दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया है। शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए 5 दिन की समाप्ति पर एक स्थानीय अदालत में पेश करने की तैयारी में है।सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा गड़बड़ी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था।
राष्ट्रीय राजधानी में एक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सिसोदिया की ओर से दायर ताजा जमानत याचिका में कहा गया है कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले में सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। इसमें आगे कहा गया है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जांच में सहयोग कर रहे थे और जब भी सीबीआई द्वारा समन किया जाता था, तब पेश होते थे। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सिसोदिया ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि वह डिप्टी सीएम के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल इस जमानत याचिका पर शनिवार को बाद में सुनवाई करेंगे। सिसोदिया को 27 फरवरी को दी गई उनकी रिमांड अवधि के अंत में शनिवार को भी पेश किया जाना है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर भेजते हुए निर्देश दिया कि शराब नीति मामले के आरोपियों से रिमांड अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर पूछताछ की जाए। उक्त फुटेज को सीबीआई द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।