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Kanjhawala Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी आशुतोष को दी जमानत

Kanjhawala Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी आशुतोष को दी जमानत

कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को यहां की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा, “उसे 50,000 रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत दी जाती है। न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई।

अंजलि सिंह (20) की नए साल के शुरुआती घंटों में मौत हो गई थी जब उनके स्कूटर को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उन्हें सुल्तानपुर से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक तक घसीटती चली गई। मामले के सात आरोपियों में से छह को प्रारंभिक तौर पर धारा 304 के तहत आरोपित किया गया था। इस बीच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर की अदालत ने एक आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया। अदालत की कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस मामले में 302 की धारा जोड़ेगी।

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