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कुतुब मीनार विवाद: पूजा के अधिकार मामले में 12 दिसंबर को फैसला सुनाएगा साकेत कोर्ट

कुतुब मीनार विवाद: पूजा के अधिकार मामले में 12 दिसंबर को फैसला सुनाएगा साकेत कोर्ट

साकेत कोर्ट ने 12 दिसंबर को कुतुब मीनार विवाद पर एक हस्तक्षेप आवेदन को खारिज करने के अपने पहले के आदेश की समीक्षा याचिका पर आदेश पारित करेगी। कुतुब मीनार के अंदर एक कथित मंदिर परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की बहाली की मांग वाली अपील में दायर हस्तक्षेप आवेदन को अदालत ने 20 सितंबर को खारिज कर दिया था। आवेदक कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने कहा कि वह अपील में एक आवश्यक पक्षकार थे। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार ने पारित एक आदेश में कहा कि समीक्षा के आवेदन पर दलीलें सुनी गईं। 12 दिसंबर, 2022 को आदेश/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

हस्तक्षेप आवेदन में दावा किया गया कि सिंह ‘संयुक्त प्रांत आगरा’ के तत्कालीन शासक के उत्तराधिकारी थे और कुतुब मीनार की संपत्ति सहित दिल्ली और उसके आसपास के कई शहरों में भूमि पार्सल के मालिक थे। उस आदेश के खिलाफ जिसने याचिका को “गुणहीन” होने के आधार पर खारिज कर दिया था, सिंह के वकील ने वर्तमान समीक्षा आवेदन दायर किया था।

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